मुनस्यारी में इको हट व डोरमेट्री निर्माण पर वित्तीय अनियमितता के आरोप, पूर्व DFO से स्पष्टीकरण तलब

देहरादून | पिथौरागढ़ वन प्रभाग की मुनस्यारी रेंज के खलिया आरक्षित कक्ष संख्या-3 में वर्ष 2019 में बनाए गए इको हट, डोरमेट्री, वन उत्पाद विक्रय केंद्र और ग्रोथ सेंटर के निर्माण कार्यों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं।
इन निर्माण कार्यों में बिना सक्षम स्वीकृति के लगभग ₹1.64 करोड़ की लागत से पक्की संरचनाएं बनाई गईं, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन मानी जा रही हैं।
मुख्य वन संरक्षक कार्ययोजना संजीव चतुर्वेदी द्वारा भेजे गए पत्रों के आधार पर प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने जनवरी 2025 में प्रमुख सचिव वन को जानकारी दी थी। इसके बाद प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने तत्कालीन डीएफओ व वर्तमान पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक डॉ. विनय कुमार भार्गव से स्पष्टीकरण मांगा है।
इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है:
- बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य
- बिना टेंडर निजी संस्था से निर्माण सामग्री की खरीद
- एकमुश्त भुगतान
- बिना अनुमोदन के पर्यटन से आय का 70% ईको डेवलेपमेंट कमेटी को देने का एमओयू
- 14.6 किमी स्वीकृत फायर लाइन के स्थान पर 90 किमी की सफाई पर ₹2 लाख खर्च
वन विभाग ने 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। जवाब न देने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यह पूरा मामला राज्य की कार्ययोजना तैयार करने के दौरान सामने आया, जब दस्तावेजों की जांच में यह कथित गड़बड़ियां उजागर हुईं।