उत्तराखंड

बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी मामला: आरोपी प्रमोद नौटियाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

चमोली। बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को जिला एवं सत्र न्यायालय, गोपेश्वर ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया है।

सोमवार को आरोपी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बदरीनाथ कोतवाली लाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूछताछ की और अन्य कर्मचारियों के साथ आमना-सामना भी कराया। जांच के दौरान आरोपी के बयान दर्ज किए गए और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से एक शालिग्राम शिला और मंदिर समिति का एक लैपटॉप बरामद हुआ है। लैपटॉप को थाने में जमा करा दिया गया है। वहीं, पूछताछ के दौरान प्रमोद नौटियाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें निराधार बताया।

यह मामला तब सामने आया जब मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली। बीकेटीसी की आंतरिक जांच में प्रथम दृष्टया प्रमोद नौटियाल पर गणना कक्ष से नकदी और अन्य भेंट सामग्री निजी लाभ के लिए ले जाने के आरोप सामने आए। इसके आधार पर पुलिस ने चोरी और आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज कर विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की।

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को कई बार नकदी, सोने-चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला और अन्य भेंट सामग्री को छिपाकर गणना कक्ष से बाहर ले जाते हुए देखा गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 12 जुलाई की रात देहरादून स्थित उसके आवास से उसे गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है।

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