महिला को आपत्तिजनक बातें लिखने वाले हॉकर को एक साल की सजा, 2020 का है मामला

देहरादून । देहरादून में एक महिला से छेड़छाड़ और आपत्तिजनक बातें लिखने के मामले में अदालत ने अखबार वितरक (हॉकर) को एक साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 का है। आरोपी ने महिला के मना करने के बावजूद ‘आई लव यू’ लिखकर अखबार डाला और विरोध करने पर उसका हाथ पकड़ लिया था।
प्रेमनगर क्षेत्र में अखबार बांटने वाला एक हॉकर धीरे-धीरे उस घर की महिला पर एकतरफा प्रेम करने लगा, जहां वह नियमित रूप से अखबार देता था। आरोपी महिला को अपने प्रेम का इजहार करने के लिए अखबार पर आपत्तिजनक बातें और मोबाइल नंबर लिखकर डालता था।
कभी वह महिला से मिलने की बात लिखता, तो कभी उसे कॉल करने के लिए कहता। वह अक्सर सड़क पर खड़ा होकर महिला पर नजर रखता था।
मना करने के बावजूद की हरकत
22 फरवरी 2020 को आरोपी ने महिला के मना करने के बावजूद अखबार में ‘आई लव यू’ और ‘कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे’ लिखकर डाला। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने घर में घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया।
महिला ने शोर मचाया तो उसके रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी।
अदालत का फैसला
न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सोनम रावत की अदालत ने आरोपी शैलेंद्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शैलेंद्र सिंह प्रेमनगर क्षेत्र में अखबार वितरण का कार्य करता था। अदालत ने कहा कि आरोपी का व्यवहार समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए उसे सजा दी जा रही है।




